डीजे बजाने को लेकर हुये विवाद में हत्या करने वाले को कारावास
उमरिया। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी सोनू कोल उर्फ अविनाश ने बताया कि वह ग्राम उजनिया में रहता है। दिनाँक 05.08.2021 को उसके चाचा राजू कोल की लड़की शीतल कोल का जन्मदिन का कार्यक्रम था जिसमे रिश्तेदार एवं गांव मोहल्ले के लोग आये थे पार्टी मे शिवा सेन, रवि सेन, गोलू रजक, राजा सेन भी आये हुये थे। सभी लोगो के साथ डीजे बजाकर नाच गाना कर रहे थे। फरियादी भी उन्ही के साथ नाच रहा था। सभी लोग अपने अपने पसंद के गाने बजवाने लगे तो 09.30 बजे रात करीब गुलाब कोल डीजे से लीड़ निकालकर अपने घर चला गया जिससे डीजे बंद हो गया तभी उसके पीछे पीछे शिवा सेन और रवि सेन भी उसके घर गये और वहाँ उससे आदिवासी कोल जाति का है जानते हुये माँ बहन की गंदी गंदी गाली देकर लीड़ मांगने लगे तो गुलाब ने लीड़ देने से मना किया, तो उसे अभियुक्तगण ने कालर से पकड़कर उसके घर के आंगन में पटक दिये। उसी समय गोलू रजक और राजा सेन भी आ गये और एक राय होकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये हाथ-मुक्के से गुलाब को मारने लगे तभी बीच बचाव के लिये फरियादी, शिवचरण कोल, धीरज कोल, गुलाब बाई, कृष्णा कोल, किरन कोल भी दौड़कर आये और बीच बचाव करने लगे तभी शिवा सेन ने अपने पास मे रखे चाकू से गुलाब के सीने मे मार दिया जिससे गुलाब बेहोश हो गया, गुलाब के सीने से खून निकलने लगा था तभी राजा सेन एवं रवि सेन भी अपने पास से चाकू निकालकर राजा ने धीरज को पेट मे तथा रवि सेन ने शिवचरण कोल को सीना में चाकू मार दिये जिससे उनके शरीर से काफी खून बहने लगा जिससे तीनो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये फिर वह चारो लोग दो मोटर साइकिल से वहाँ से भाग गये थे। गुलाब को संदीप व सूरज मोटर सायकल से तथा धीरज और शिवचरण को चपहा के गोलू मुसलमान की आटो से इलाज हेतु जिला अस्पताल उमरिया लेकर गये जहाँ डाक्टर ने गुलाब को जबलपुर रेफर कर दिया था रास्ते में ही गुलाब की मृत्यु हो गई थी। जिस पर थाना उमरिया में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र0 396/2021 धारा 294,324,307,302,34 भा०द० सं० एवं 3(1) (द), 3(1) (घ) एवं 3 (va) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे मामला प्रमाणित किया।
प्रकरण में प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी आर. के. चतुर्वेदी उप निदेशक अभियोजन उमरिया द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रियदर्शन शर्मा द्वारा दिनांक 15.10.2026 को विवेक उर्फ गोलू रजक, प्रकाश उर्फ राजा सेन एवं रवि सेन को भा.द.सं. की धारा 307/34 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त शिवा उर्फ विकास सेन को भा.द.सं. की धारा 307/34 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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