नेशनल लोक अदालत आज
विद्युत प्रकरणों के निराकरण में दी जाएगी छूट
उमरिया । न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा । आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण मे छूट प्रदान की जाएगी ।
उन्होने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रविधि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
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