होली त्योहार को लेकर दिशा निर्देश जारी, जानिये क्या क्या तय हुआ

Mar 23, 2024 - 22:34
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होली त्योहार को लेकर दिशा निर्देश जारी,  जानिये क्या क्या तय हुआ

उमरिया ।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने 24 मार्च होलिका दहन एवं 25 मार्च को होली का पर्व मनाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश मे कहा गया है कि परम्परागत होली का दहन जिस स्थान पर होता है, उसी स्थान पर जलाई जाये एवं कण्डे की होली जलाई जाये। बिजली के खम्भो, गोदामों, पेट्रोल पम्पों के पास होलिका दहन नहीं किया जावेगा। होलिका दहन के स्थलों का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा। साउन्ड बॉक्स का उपयोग मंद ध्वनि से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जावेगा। डी. जे. लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होलिका दहन के बाद जो भी मलवा तथा जली लकडियां बचेगी उनकी सफाई का कार्य नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन में हरे-भरे वृक्षों की कटाई नहीं की जावे ।

          होली पर्व के दौरान वाहनों को रोककर जबरन चंदा वसूली नही की जावेगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जबरन चंदा वसूलते पाया गया तो पुलिस विभाग के सहयोग से समय-समय पर पेट्रोलिंग की जावेगी। सभी समुदायों की भावनाओं को ख्याल में रखते हुये होली का पर्व शालीनता से मर्यादित व सौहार्द पूर्ण ढंग से मनाया जावे । नशे की हालत में वाहन चलाना प्रतिबंधित रखा जावें। इस हेतु मुख्य मार्गों में जगह-जगह ब्रेथ डिटेक्टर के साथ पुलिस बल तैनात किये जावें ।

          जिले में पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए होली खेलने हेतु गुलाल एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाए जिसमें कम से कम पानी का उपयोग हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि जबरन किसी व्यक्ति को रंग नही लगाया जावें । केमिकल युक्त रंग का उपयोग न करें। चेहरे आदि पर किसी प्रकार की क्षति होने पर होली खेलने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी । त्यौहारों में विद्युत आपूर्ति निरंतर बनाये रखा जाये ताकि त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाये जा सकै ।

          शांति व्यवस्था हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने स्तर पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित करें*। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने स्तर कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारियों की बैठक आयोजि करें। होली का दहन रात्रि 9 बजे प्रारंभ किया जावेगा। दिनांक 24 मार्च 2024 सांय 8 बजे से दिनांक 25 मार्च 2024 को सांय 7 बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेगी ।

          मुख्य नगर पालिका अधिकारी होलिका दहन के एक दिन पूर्व अग्निशमन यंत्र वाहन पानी भरकर दल सहित पुलिस कंट्रोलरूम उमरिया में रखेंगे*। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस व डॉक्टर की टीम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । पर्व के दौरान शरीर के लिये नुकसानदेह सामग्री का गहनता से निरीक्षण अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं खादय सुरक्षा अधिकारी के दल द्वारा किया जाएगा। मिठाई में भांग मिलाकर हानिकारक सामग्री बनाने के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी एवं खादय सुरक्षा अधिकारी को संयुक्त जॉच दल गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। हानिकारक सामग्री एवं रसायन बेचे जाने की जानकारी तत्काल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दी जावेगा । इस अवधि में मिलावटी खादय सामग्री विशेषकर मावा आदि को अभियान चलाकर खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा जॉच किया जावेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दूषित एवं मिलावटी खादय सामग्री के वितरण एवं विक्रय को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

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