24 घंटे मे कोर्ट की बाउण्ड्री से हटायें दुकान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय के पत्र पर नपा ने जारी किया अल्टीमेटम
उमरिया। नगर पालिका ने शहर मे जिला न्यायालय की बाउण्ड्री के पास अपनी दुकान लगाने वाले कारोबारियों को 24 घंटे के भीतर अपनी दुकाने हटाने का अल्टीमेटम दिया है। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर ने बताया कि विगत दिनो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय द्वारा कलेक्टर को इस आशय का एक पत्र लिखा गया है। जिसमे न्यायालय भवन उमरिया के सामने मुख्य मार्ग पर लगने वाली फुटकर दुकानो की वजह ट्रैफिक जाम एवं शोरगुल से न्यायालीन कार्य बाधित होने की बात कही गई है।
पत्र मे उल्लेखित है कि न्यायालय भवन की सीमा शांत क्षेत्र घोषित होने के बावजूद जानबूझकर फुटकर दुकाने लगाई जा रही है, अत: इन दुकानो को हटाने की कार्यवाही की जाय। सीएमओ श्री सिंह ने बताया कि उक्त आदेश के परिपालन मे इस स्थान पर दुकाने लगाने वाले 19 खुदरा व्यापारियों को नोटिस जारी कर अपनी दुकाने 24 घंटे मे हटाने हेतु कहा गया है। यदि निर्धारित समय मे दुकाने नहीं हटाई गई तो नगर पालिका द्वारा कार्यवाही कर इस क्षेत्र को खाली करा दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कारोबारियों की होगी।
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