आई.पी.एस. स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, बच्चों को बताए गए उनके कानूनी अधिकार
उमरिया। स्थानीय प्रतिष्ठित आईपीएस इंटरनेशनल स्कूल उमरिया में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं तालुका/जिला विधिक सेवा समिति के मार्गदर्शन में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा एवं सोशल मीडिया के दौर में सावधानी के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रधानाचार्य एवं पधारे हुए अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि माननीय मोहन डाबर जी न्यायाधीश महोदय उपस्थित रहे।
शिविर की मुख्य बातें:
* बाल अधिकार एवं सुरक्षा: माननीय न्यायाधीश ने बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों, बाल अधिकारों और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
* POCSO एक्ट एवं गुड टच-बैड टच: विद्यार्थियों को 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत गुड टच और बैड टच की पहचान करना सिखाया गया और किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
* साइबर क्राइम और सुरक्षा: आज के डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में बच्चों को सचेत किया गया।
* कानूनी सहायता एवं हेल्पलाइन: आपात स्थिति या संकट के समय मदद के लिए चाइल्डलाइन (1098) और अन्य नि:शुल्क कानूनी सहायता नंबरों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर वसीम खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में मील का पत्थर साबित होते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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