जलकर, सम्पत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार में छूट का लाभ उठावें

उमरिया। नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार (सरचार्ज) में दी गई छूट को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने के निर्देश दिये गये है । मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ने नगर के समस्त नागरिकों से कहा है कि नगर पालिका कार्यालय में जलकर, सम्पत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार में छूट का लाभ उठावें।
उन्होने बताया कि नगर पालिका कार्यालय 31 मार्च 2025 तक अवकाश दिवसों में भी खुला रहेगा। सभी बकायादार उक्त दिवसों में कर की राशि जमा कर अधिभार से छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है ।
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