सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस की जारी

Sep 25, 2024 - 22:36
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सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस की जारी

तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

उमरिया।  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा 24 सितंबर 2024 के माध्यम से रामकिशोर कोल पिता लम्भू कोल ग्राम पंचायत मुगवानी के संबंध में विभिन्न चैनल में प्रसारित हो रहे समाचार "जीवित व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत दर्ज कर लाभ से वंचित किया गया" के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुगवानी में सहायक सचिव के पद पर पदस्थी के दौरान रामकिशोर कोल पिता लम्भू कोल उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत मुगवानी जिनका समग्र सदस्य आईडी 118776085 दर्ज रहा है। आपके द्वारा आईडी को दिनांक 12 जनवरी 2018 को मृत दर्ज कर समग्र पोर्टल से हटा दिया गया है।

          शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के जबाव में लिखित में अवगत कराया गया कि राघवेन्द्र द्विवेदी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मुगवानी के द्वारा उनकी आईडी बनाकर एक ग्रामीण सुशील कुशवाहा को देकर समग्र का कार्य कराते थे। जो पूर्णतः गलत है कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि राघवेन्द्र द्विवेदी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मुगवानी दिनांक 19/08/2014 से 23/08/2016 तक ही ग्राम पंचायत मुगवानी में पदस्थ रहे है। इस प्रकार आपके द्वारा लिखित में प्रस्तुत कथन पूर्णतः असत्य पाया गया है।

          दीप नारायण चतुर्वेदी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुगवानी को 3 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर दिया जाना सुनिश्चित करें। आपका जबाव समयावधि में प्राप्त न होने व समाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य के लिए आपको पर्याप्त दोषी मानते हुए आपके विरूद्ध "ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के संबंध में जारी दिशानिर्देश" में लिखित प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वमेव जिम्मेदार होगे।

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