करोड़ो का भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में पंचायत सचिव निलंबित
उमरिया (संवाद)। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ग्राम पंचायत हर्रवाह जनपद पंचायत के ग्रामीणों द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत हर्रवाह के निर्माण कार्य 14वाँ एवं 15वां वित्त विवाह सहायता में बिचौलियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार व फर्जी फर्म परी ट्रेडर्स के नाम से करोड़ो का बिल लगाकर भ्रष्टाचार की जांच हेतु लेखा अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया से जांच कराई गई।
लेखा अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया द्वारा जांच कर, जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जांच के समय प्रवीण पाण्डेय, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत हर्रवाह अनुपस्थित पाये गये। ग्रामीण द्वारा निर्माण कार्यों की जांच तकनीकी एजेन्सी से कराये जाने की माँग की गई। जाँच प्रतिवेदन में पाया गया कि वित्तीय अनियमितता के कारण प्रवीण पाण्डेय, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत हर्रवाह, जनपद पंचायत करकेली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सूचना पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर जवाब चाहा गया. श्री पाण्डेय पंचायत सचिव द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।
ग्राम पंचायत हर्रवाह में विगत तीन वर्षों में कराए गए निर्माण कार्याे की जांच हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया तथा कार्यपालन यंत्री लोक एवं संभाग उमरिया को जांच हेतु आदेशित किया गया। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण भवन एवं सड़क संभाग उमरिया द्वारा भौतिक सत्यापन/संयुक्त जाँच के द्वारा अगवत कराया गया कि ग्राम पंचायत हर्रवाह में विगत तीन वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जाँच कार्य पूर्ण नहीं हो सकी है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के आयोजित शिविर में 23 सिंतबर 2022 को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के भ्रमण के दौरान ग्रामीण द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक एवं अधोमंचना विकास संबंधी 33 योजनाओं की जानकारी नहीं दिए जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। प्रवीण पाण्डेय द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब का अवलोकन करने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत हितग्राहियो को रुपए 5.00 लाख तक का उपचार एक वर्ष में कराये बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड में भी ग्राम पंचायत हर्रवाह की प्रगति मात्र 36 प्रतिशत है।
इस प्रकार प्रवीण पाण्डेय, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत हर्रवाह, जनपद पंचायत करकेली द्वारा अपने मन के प्रति पोर लापरवाही मनमानी, स्वेच्छाचारिता बरती गई । श्री पाण्डेय का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर प्रवीण पाण्डेय, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत हरवाह जनपद पंचायत करकेली को मध्यप्रदेश पचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 4 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण कुमार पाण्डेय, पंचायत सचिव (वित्तीय), ग्राम पंचायत हर्रवाह, जनपद पंचायत करकेली का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया है।
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