जहरीली/अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही
उमरिया। वर्तमान में गुजरात राज्य में जहरीली शराब के सेवन से हुई जनहानी के मद्देनजर एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आदेश क्रमांक 883/22 के परिपालन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 04.08.2022 को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रिनी गुप्ता के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिला उड़नदस्ता प्रभारी उमरिया दिनकर सिंह तिवारी के नेतृत्व में वृत पाली में अवैध कच्ची शराब पर कार्यवाही के दौरान आरोपी कविता प्रजापति पति गुरु लाल प्रजापति निवासी मुडुलुआ के अधिपत्य से 3 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 105 किलो महुआ लाहन जप्त किया गया, आरोपी अर्चना जयसवाल पति सोनू जयसवाल निवासी ग्राम बड़वाही के अधिपत से चढ़ी हुई भट्टी 5 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 30 किलोग्राम लाहन जप्त किया गया, आरोपी सुखेन्द्र कुमार जयसवाल पिता जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम बड़वाही के अधिपत चढ़ी हुई भट्टी 5 लीटर हाथ भट्टी शराब 40 किलोग्राम लाहन जप्त किया गया, आरोपी मीना जयसवाल पति मुनेंद्र जयसवाल ग्राम बड़वाही के अधिपत चढ़ी हुई भट्टी 6 लीटर हाथ भट्टी शराब और 60 किलोग्राम लाहन जप्त किया गया। जिला उड़नदस्ता की आज की कार्यवाही में कुल 235 किलोग्राम लाहन और 19 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त की गई तथा आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क), (च) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए कार्यवाही में आबकारी आरक्षक केसरी चंद्र बर्मन, अवध प्रताप सिंह बघेल, विद्या सिंह, मुकेश कुमार पटेल एवं नगर सैनिक ज्ञानेंद्र मिश्रा इंद्रभान सिंह सम्मिलित रहे l
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