निजी क्लीनिक चलाने पर 3 डॉक्टरों को कलेक्टर ने थमाया नोटिस
उमरिया। जिला अस्पताल में पदस्त डॉ. शशिकांत निपाने, डॉ. के.सी.सोनी और सी.पी.शाक्य को कलेक्टर ने अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से न निभाने और निजी क्लीनिक चलाने पर नोटिस जारी कर दिया।
बताया गया है कि दिनांक 27 अप्रैल को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा शासकीय चिकित्सक होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध तरीके से निजी क्लीनिक चलाया जा कर शासकीय निर्देशों के विपरीत पदीय दायित्वों का निर्वाहन किया जा रहा है जो की आपत्तिजनक है।
आपका उक्त कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/ निर्देशों की अवहेलना करना, अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह, उदासीनता, स्वेच्छाचारीता, कर्तव्यविमुखता का परिचायक है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः क्यों ना आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में निहित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल को प्रेषित किया जावे।
उक्त संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। जवाब समय सीमा में प्राप्त ना होने की स्थिति में आप के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।
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