बिजली उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं
उमरिया। कार्यपालन अभियंता संचा0 संधा0 संभाग मप्र पूविक्षेविविकंलि ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील करते हुए करते हुए कहा है कि 9 दिसंबर को जिला न्यायलाय में आयोजित होने वाली लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की रा पर 30 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत छूट, लिटिगेशन पर सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 1 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
आयेजित नेशनल लोक अदालत में कार्यालयीन अवधि में उपसि होकर समस्त प्री-लिटिगेशन / लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करावें कंपनी नियमानुसार छूट का लाभ लेंवें।
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