सिविल सर्जन की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य पर प्रकरण पंजीबद्ध
उमरिया। स्वास्थ्य प्रबन्धन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य एवम स्वास्थ्य समिति के सभापति केशव वर्मा के विरुद्ध अपराध क्रम 267/23 धारा 353,186,506 एवम 3/4 मप्र चिकित्सक या चिकित्सा से सम्बन्धी व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। बताया जाता है कि सिविल सर्जन डॉ केसी सोनी ने कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती प्रपत्र में उल्लेख किया है कि जिला पंचायत सदस्य केशव वर्मा की प्रसूता बहू अंकिता पति गौरव वर्मा उम्र करींब 26 वर्ष शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे दर्द एवम कमज़ोरी की शिकायत पर जिला अस्पताल पहुंची थी, जहाँ पीड़ित 8 माह की प्रसूता विधिवत इलाजरत रही है। शिकायती पत्र में उल्लेख है कि रात करीब 10.30 बजे केशव वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे,और अनाधिकृत रूप से लेबर रूम में जाकर बेहतर इलाज न होने के नाम पर ड्यूटीरत नर्सिग स्टाफ से गाली गलौज कर बदसलूकी की है। विवाद बढ़ता देख अस्पताल प्रांगड़ में सेवा दे रहे गार्ड भी मौके पर पहुंचे, पर विवाद शांत नही हुआ, बल्कि विवाद और अधिक गहराता गया।
विदित हो कि लेबर रूम में पुरुषों का जाना अनाधिकृत रूप से पूर्णतः वर्जित है, परन्तु केशव वर्मा बहु के स्वास्थ्य की जानकारी लेने बिना किसी से अनुमति लिए लेबर रूम में गए, जिसपर डयूटी में तैनात डयूटी नर्स ने आपत्ति जताई, जिन कारणों से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस मामले में स्वास्थ्य प्रबन्धन ने शिकायती प्रपत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जिला पंचायत सदस्य केशव वर्मा विवाद के दौरान सिविल सर्जन को बुलाने की बात कह रहे थे और धमकी दे रहे थे कि जल्दी बुलाओ नही तो तुम लोगो का हाथ पैर तुड़वाकर जिला अस्पताल में आग लगवा दूंगा।
सिविल सर्जन डॉ केसी सोनी की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य केशव वर्मा के विरुद्ध लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग समेत कई धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। देखना होगा पुलिस जांच में और क्या बातें साफ हो पाती है, पर इतना तो हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि अस्पतालों में चिकित्सक या ड्यूटीरत स्वास्थ्य टीम से बेहतर सुलूक किया जाए,जिससे अपने मरीज या भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
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