शराब बिक्री में ओवर रेटिंग पर निरस्त होगा लाइसेंस, अधिकारी के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि ओवर रेटिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 75 हजार रुपये और दूसरी बार में 1.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूलें। फिर भी न मानें तो तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त करें। उन्होंने जहरीली शराब बिक्री रोकने के भी निर्देश दिए।
आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कार्ययोजना बनाएं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों से लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त हो रही है, इस पर अंकुश लगाएं। मनमानी न रुके तो दुकानों के लाइसेंस निरस्त करें। अगर शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वे विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री ने कहा कि ओवर रेटिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 75 हजार रुपये और दूसरी बार में 1.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूलें। फिर भी न मानें तो तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त करें। उन्होंने प्रवर्तन कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जहरीली शराब की बिक्री न हो, इसका खास ध्यान रखें। प्रवर्तन कार्य को और कारगर बनाएं और अवैध मदिरा के उत्पादन पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने राजस्व वसूली में फिसड्डी जिलों को फटकार लगाई।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें। आईजीआरएस के प्रकरणों को समय से निस्तारित कराएं। बैठक में जानकारी दी गई कि अप्रैल, 2023 तक विभाग ने 3313.43 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया, जो गतवर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 3,153.32 करोड़ रुपये की तुलना में 160.11 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं प्रवर्तन अभियान के तहत 7896 मुकदमे दर्ज किए गए और 2629 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
Source: online.
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