इन इन धाराओं के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर FIR दर्ज करने सौपा गया ज्ञापन, जानिए क्या है पूरा मामला

Apr 29, 2023 - 13:14
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इन इन धाराओं के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर FIR दर्ज करने सौपा गया ज्ञापन,  जानिए क्या है पूरा मामला

हाल ही में कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री  द्वारा सहस्त्रबाहू पर की गई टिप्पणी के बाद अब पूरे प्रदेशभर में हैहय क्षत्रिय कल्चुरी उमरिया।  सामाज ने कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अपराध दर्ज करने को लेकर ज्ञापन दिया है. उमरिया में भी हैहय क्षत्रिय कल्चुरी समाज ने उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौपा है.

क्या लिखा गया है ज्ञापन में
          अनावेदक द्वारा जानबूझकर भगवान सहस्त्रबाहू का अपमान कर कथा वाचक करते हुए अपमान जनक वीडियो बनाकर वीडियो को अपलोड कर सोशल मीडिया में प्रचारित व प्रसारित कर धार्मिक भावनाये भड़काकर हैहय क्षत्रिय कल्चुरी सामाज के प्रति अपमान जनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर मिथ्या कथन कर लोक शांति भंग किये जाने के कारण अपराध दर्ज किए जाने वास्ते आवेदन पत्र ।

आवेदक निम्नलिखित आवेदन सामूहिक रूप प्रस्तुत करतें है –
          यह कि आवेदकगणों का एक बहुत बड़ा सामाज उमरिया जिला तथा संम्पूर्ण भारत में एवं विश्व के कई देशों में हैं, समाज के अराध्य देव, ईष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहू जी की पूजा अर्चना समाज के लोग कई पीढ़ियों से करते चले आ रहें है जिस कारण समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के मन में भगवान साहस्त्रबाहू के प्रति आस्था और विश्वास है।
          यह कि अनावेदक एक कथा वाचक है जिनकी कथा का प्रचार-प्रसार टेलीविजियन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है तथा आम जनता भी व्यक्तिगत रूप से कथा सुनती हैं, अनावेदक के द्वारा मिथ्या कथन का वाचन प्रचार-प्रसार टेलीविजन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए जानबूझकर मान हानिकारक मिथ्या कथा वाचन कर वीडियो बनवाकर तथा वीडियो प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए धार्मिक आस्था का मानकर लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया है, जिस कारण दाण्डिक कार्यवाही हेतु अनावेदक दायित्वधीन है। 28/4/23
          यह कि अनावेदक के द्वारा हैहय कल्चुरी समाज के ईष्ट देव भगवान साहस्त्रबाहू कि प्रति अपमानजनक निंदनीय तथा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला प्रवचन कहा गया है तथा उक्त प्रवचन की वीडियो रिकार्डिंग करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया गया है उक्त कथन मान हानि कारक अपमानजनक धार्मिक भावनाओं के भड़काने के उद्देश्य से तथा समाज में विद्वेष फैलाने वाला मान हानि कारक कथन करते हुए लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मिथ्या कथन किया गया है, अनावेदक द्वारा ऐसा मिथ्या कथन इस कारण किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गो में शत्रुता घ्रणा या वैमनश्य पैदा हो इस कारण ऐसी जनश्रुति की गई हैं तथा वीडियो रिकार्डिंग बनवाकर सोशल मीडिया में वीडियो को प्रसारित व प्रसारित किया गया है जिससे उमरिया जिले में तथा म०प्र० के विभिन्न जिलों में एवं सम्पूर्ण भारत में सुना व देखा गया है जिस कारण हैहय कल्चुरी समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के मन दिमाग में अनावेदक के प्रति घ्रणा हो गई है तथ समाज के व्यक्ति अपमानित व दुखी है, अनावेदक के द्वारा आवेदकगणों के धर्म का अपमान करने तथा ईष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहू की पवित्रता व ख्याति को नष्ट करने व नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर मानहानि कारक मिथ्या तथा वाचन कर वीडियो बनवाकर तथा वीडियो का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए धार्मिक आस्था का अपमान कर लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया है, जिस कारण अनावेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।
          अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि अनावेदक के द्वारा जानबूझकर अपराधिक मंसा रखते हुए लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मिथ्या कथन करते हुए समाज के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता घ्रणा वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास किया गया है, अनावेदक द्वारा आवेदकगणों के धार्मिक आस्था और विश्वास के प्रतीक भगवान सहस्त्रबाहू जी का अपमान करने वाले अनावेदक के विरूद्ध भा० दं०सं० की धारा 295 (क), 500, 504, 505 तथा सूचना आई०टी० एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

Source  : online. 

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