नेषनल लोक अदालत 11 फरवरी को
उमरिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष सनत कुमार कष्यप ने बताया कि नेषनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया गया है। 11 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत नियमों एवं शर्तों के अधीन निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10,000 (दस हजार मात्र) तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। विद्युत वितरण कंपनियों अपने स्तर से उपरोक्त के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करनें को कहा गया हैं।
What's Your Reaction?