शहडोल में मंत्री को भ्रामक जानकारी देने पर लापरवाह सहायक यंत्री निलंबित, उमरिया में पंचायत सचिव सस्पेंड
शहडोल/उमरिया। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में मंत्री को भ्रामक जानकारी देने पर लापरवाह उपखंड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री (प्रभारी) आर. एस. चक्रवर्ती को निलंबित कर दिया गया है। इधर उमरिया जिले में सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है।
शहडोल में सहायक यंत्री आर. एस. चक्रवर्ती निलंबित
शहडोल प्रवास पर आए जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल ने 17 दिसंबर को ग्राम पिपरिया विकासखंड सोहागपुर जिले में नलजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक यंत्री आर. एस. चक्रवर्ती ने मंत्री जी को बताया कि नलजल योजना का कार्य पूर्णता की स्थिति में है तथा ग्रामवासियों को योजना के अंतर्गत जल प्रदाय किया जा रहा है, जबकि निरीक्षण के दौरान ग्राम पिपरिया की जनता ने आक्रोश के साथ मंत्री को बताया कि स्टैंड पोस्ट और नल लगे ही नहीं है। मौके पर ले जाकर दिखाया भी गया, जहां योजना का कार्य अपूर्ण पाया गया।
ग्राम पिपरिया में नलजल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10 सितंबर 2020 थी। जिसे 6 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जो प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान अपूर्ण स्थिति में पाई गई। जिसके चलते सहायक यंत्री आर. एस चक्रवर्ती को मंत्री को भ्रामक जानकारी देने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्य विमुखता, उदासीनता और लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर ने निलंबित कर दिया।
उमरिया में पंचायत सचिव निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पतरेई श्यामलाल विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया है।
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत प्रगति पत्रक अनुसार ग्राम पंचायत पतरेई, जनपद पंचायत करकेली में 117 आवास अपूर्ण पाये गये। जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। प्रगति रिपोर्ट अनुसार पीएम आवास योजनांतर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं रही। इस प्रकार पंचायत सचिव श्याम लाल विश्वकर्मा ने अपने पदीय दायित्वों के निवर्हन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है। जो कि इनका कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
जिस पर श्याम लाल विश्वकर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग- 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लेते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इधर कलेक्टर के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप
कलेक्टर डॉ के.डी. त्रिपाठी ने तहसील कार्यालय पाली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, भूमि सीमांकन अभियान, आरसीएमएस सहित राजस्व विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने पाली तहसीलदार को निर्देश दिये कि भूमि सीमांकन कार्य मे जिन राजस्व निरीक्षकों ने वांछित प्रगति नहीं जाई जा रही है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे। साथ ही स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार प्रदाय योजना, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का प्रचार प्रसार करने के साथ आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निदान कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय पाली का भी निरीक्षण किया। उन्होने कार्यालय परिसर की साफ सफाई और कार्यालय भवन की रंगाई पुताई कराने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार पाली रमेश परमार और नायब तहसीलदार समेत विभागीय अमला उपस्थित रहा।
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