1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओ से मतदाता सूची मे नाम जोडने हेतु फॉर्म-6 प्राप्त करे, संस्था प्रमुख- उप जिला निर्वाचन अधिकरी

Dec 8, 2022 - 11:28
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1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओ से मतदाता सूची मे नाम जोडने हेतु फॉर्म-6 प्राप्त करे, संस्था प्रमुख- उप जिला निर्वाचन अधिकरी

उमरिया।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूची मे नाम जोडने, हाटने या संसोधित करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप मे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2022 अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मिषा सिंह ने जिले के शासकीय एवं अषासकीय शैक्षणिक संस्था प्रमुखो की बैठक लेकर निर्देषित किया है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले अथवा 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले किसी भी युवा का नाम मतदाता सूची मे जोडने हेतु शेष नही रहे इसके लिये अभियान चलाकर प्रारूप 6 मे आवेदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जायें। इसके साथ ही उमरिया जिले की अत्यंत पिछडी जनजाति बैगा जनजाति के शत प्रतिषत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची मे जोडने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायें। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास इस कार्य की मानीटरिंग स्वयं करें ।

          आपने कहा कि 8 दिसंबर को सभी संस्था प्रमुखो से इस आषय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनकी संस्था मे पढने वाला तथा मतदाता सूची मे नाम जुडने की पात्रता रखने वाला कोई भी युवा शेष नही रह गया। उन्होने बताया कि मतदाता सूची मे नाम जोडने हेतु प्रारूप 6 के माध्यम से आफलाईन तथा गरूण एप्प एवं माय वोटर हेल्प लाईन के माध्यम से आनलाईन आवेदन  किये जा सकते हैं, अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। मतदाता सूची मे नाम जोडने हेतु आधार नं0, शैक्षणिक संस्था का परिचय पत्र तथा फोटोग्रॉफ की आवष्यकता होगी। बैठक मे महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक आयुक्त, सहायक संचालक षिक्षा, मास्टर ट्रैनर सुषील मिश्रा, आईटीआई, नर्सिग कॉलेज, शासकीय एवं अषासकीय संस्थाओ के संस्था प्रमुख तथा पर्यवेक्षक हरिषंकर झारिया मौजूद रहें ।

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