करंट से बाघिन की मौत मामले में पांच शिकारी धरे गए, आरोपी रिमांड में
उमरिया। वन विकास निगम के चंदिया परिक्षेत्र में बाघिन शिकार मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया।
जानकारी अनुसार,आरोपियों की 6 दिन की रिमांड भी ली गई है, ताकि इस संगठित शिकार गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश उर्फ बउरा बैगा (40),नत्थू बैगा (30),पुरुषोत्तम बैगा (48) और संजय बैगा (30) ग्राम मझगवां के निवासी हैं, जबकि 50 वर्षीय अल्लू कोल ग्राम चंदौल का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल, मुख्यालय से सटे छिंदिया टोला में शिकारियों ने 11 के.व्ही. बिजली लाइन को ही मौत का जाल बना दिया था। बीट चंदिया अंतर्गत छिंदिया टोला (चंदौल) के पास मझगवां मार्ग की विद्युत लाइन में जीआई तार फंसाकर करंट प्रवाहित किया गया था। जैसे ही बाघिन इस क्षेत्र से गुजरी, वह इस ‘हाई वोल्टेज ट्रैप’ में फंस गई और मौके पर तड़प-तड़प कर जान दे दी। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण क्रमांक 015/38 दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्युत विभाग को भी पत्र भेजा गया है, ताकि आरोपियों पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 और 139 के तहत अलग से कड़ी कार्रवाई की जा सके।
चौंकाने वाली बात यह है कि करंट से शिकार का यह तरीका अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के महीनों में कई बाघ और अन्य वन्यजीव इस खतरनाक साजिश का शिकार बन चुके हैं, वहीं कई बार इंसानी जानें भी इस अवैध करंट जाल की भेंट चढ़ चुकी हैं।
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