फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही हो दवा का वितरण - सीएमएचओ
उमरिया। खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में दवा विक्रेताओं के द्वारा शेड्यूल औषधि का विक्रय फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जाना है ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा व्ही एस चंदेल द्वारा अपील की गई है कि समस्त रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट औषधि का विक्रय उनकी उपस्थिति में एवं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दे। उन्होंने कहा कि औषधि विक्रेताओं के द्वारा विक्रय पत्र को संधारण औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 65 तीन अनुसार किया जाना है जो की आदेश में उल्लेखित है । औषधि विक्रेताओं के द्वारा पत्रक का संधारण किया जाए जिसमें सीरियल नंबर, सप्लाई दिनांक, प्रिस्क्रिप्शन का नाम एवं पता पेशेंट का नाम एवं पता विक्रय की जानकारी रहे । ड्रग्स की क्वांटिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी दिनांक एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा हस्ताक्षर कर विक्रय पत्र का संधारण किया किया जाना आवश्यक है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर व्ही एस चंदेल ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं को नष्ट करें या वापस करे कोई भी प्रतिबंधित दवा मेडिकल दुकानों में उपलब्ध न हो यह सुनिश्चित करें।
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