लाडली बहना योजना में लापरवाही बनी मुसीबत,अब तक 4 के ऊपर गिरी निलंबन की गाज
उमरिया। मध्यप्रदेश सरकार की अभिनय योजना जिनमे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने योजना बनाई गई है। जो अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन रही है। सरकार की भी मंशा है कि इस योजना में कोई भी लापरवाही और कमियां न रहे।चूंकि 5 महीने बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव है ऐसे में प्रदेश की आधी आबादी को अपने पाले में करने शिवराज सरकार ने हर महीने महिलाओं को 1 हजार रुपये देने की योजना बनाई है। सरकार इस योजना को लेकर जितनी संजीदा है उतने अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह है। यही कारण है कि योजना की क्रियान्वयन में लापरवाही के मामले में अब तक 4 कर्मचारियों पर सस्पेंशन की गाज गिर चुकी है।
जिले के कलेक्टर डॉ केडी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन करने वाली बहनों के खाते का आधार लिंक कराने एवं खाते को डीबीटी इनेबिल्ड का कार्य कराने हेतु जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्रामीण बैंक कौडि़या के लिए श्रम निरीक्षक श्रम विभाग उमाशंकर त्रिपाठी ड्युटी नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई थी। परंतु श्री त्रिपाठी 29 मई को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुए और न ही किसी अधिकारी, कर्मचारी से दूरभाष मे लगातार संपर्क करने पर फोन रिसीव किया। साथ ही नायब तहसीलदार वृत्त कौडि़या के मौका पंचनामा अनुसार आज दिनांक को आप अपने कर्तव्य स्थल में उपस्थित नहीं पाये गये जबकि उक्त योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है।
इसके एक दिन पहले लाड़ली बहना के कार्य मे लगे अधिकारी, कर्मचारियो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राजकिशोर साकेत, राजबली बहरोलिया पंचायत समन्वयक जनपद करकेली और संध्या शुक्ला पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मानपुर के द्वारा बहनो के खाते को आधार से लिंक कराने तथा खाते को डीबीटी इनेबिल्ड के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सस्पेंड किया कर दिया गया।
कलेक्टर पूर्व में भी बैठकों / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति में सुधार लाने हेतु किया जाता रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उमाशंकर त्रिपाठी द्वारा अपने कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जाती है। फलस्वरूप श्री उमाशंकर त्रिपाठी का उक्त कार्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 03 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर डा त्रिपाठी ने उमाशंकर त्रिपाठी श्रम निरीक्षक श्रम विभाग जिला उमरिया को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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