हेट स्पीच के खिलाफ SC का सख्त रुख, कहा- धर्म की परवाह किए बिना करें FIR
नई दिल्ली: हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों - केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि हेट स्पीच के मामलों में आरोपी का धर्म देखे बिना तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में शामिल देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को सुरक्षित रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की हेट स्पीच में राज्यों की पुलिस किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार न करे और स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे।
कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोताही को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा । जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने - बाने को खत्म कर सकता है।
Source : online.
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