15अप्रैल से 15 जुलाई 26 तक वकीलों को कोट पहनने से छूट
उमरिया। मध्य प्रदेश राज्याधिवक्ता परिषद के परिपत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को कोट पहनने की छूट दी गई है।
जिलाअधिवक्ता संघ उमरिया के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने बताया है कि राज्याधिवक्ता परिषद जबलपुर के अधिसूचना क्रमांक 4 /26 के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवधि 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक के ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को कोट पहनकर व्यवसाय करने की नियम में शिथिलता प्रदान किया गया है, यह छूट जिला एवं तहसील न्यायालय की अधिवक्ताओं पर लागू होगी। माननीय उच्चताम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में यह अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी।
पुष्पराज सिंह अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ उमरिया ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान अधिवक्तागण सफेद शर्ट एवं काली सफेद धारीदारी /ग्रे कलर की पेंट एडवोकेट बैंड पहनकर वकालत कार्य का दायित्व का निर्वहन करेंगे।
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