शिक्षक राजेंद्र को माननीय उच्च न्यायालय ने दी राहत, जिला प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश

Sep 13, 2025 - 21:57
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शिक्षक राजेंद्र को माननीय उच्च न्यायालय ने दी राहत, जिला प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश

उमरिया।  जिले के ग्राम पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम धमनी के शासकीय प्राथमिक शाला धमनी में पदस्थ सहायक शिक्षक राजेंद्र सिंह मरावी पिता माधव सिंह मरावी को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में बड़ी राहत प्रदान की है वहीं जिला प्रशासन उमरिया को आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक राजेंद्र सिंह मरावी को उसी पद में नियुक्त कर उसे निलंबन की अवधि में दिए जाने वाली संपूर्ण राशि भत्ता 90 दिवस के भीतर प्रदान किया जाए।

          इस संबंध में फरियादी राजेंद्र सिंह मरावी पिता माधव सिंह मरावी ने मौखिक जानकारी देते हुए बताया कि वह शासकीय प्राथमिक शाला धमनी में बीते वर्ष पदस्थ था जिसे विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना नोटिश व पत्राचार के 2006 का हवाला देते हुए लिलंबन की कार्यवाही की गई थी जिसके विरुद्ध फरियादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण में याचिका लगाई गई थी। राजेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीते दिन मेरे पक्ष में फैसला कर मुझे राहत प्रदान की गई है। साथ ही संबंधित विभाग जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित को संपूर्ण भत्ता राशि प्रदान कर उसे उसके स्थान में पदस्थ भी किया जाए।

          उक्त आदेश को लेकर पीड़ित ने हर्ष व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को साधुवाद प्रेषित किया है। शिक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश की प्रति को उसके द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करकेली व संकुल प्राचार्य ग्राम रहठा को प्रेषित कर दिया गया है।

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