पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पशुपालक लाभ लें
नर्मदापुरम। जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा भारत सरकार पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग के विशेष अभियान के तहत पशुओं की कार्यशील पूँजी के लिए पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड विभन्न बैंको के माध्यम से बनाए जा रहे है जिसमें पशुपालकों को दैनिक खर्च में लगने वाली पूँजी में राहत मिलेगी। योजनांतर्गत अभी तक जिले में 1119 पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 6419 पशुपालकों के पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र विभिन्न बैंको में जमा किये जा चुके हैं। कलेक्टर नर्मदापुरम् श्री नीरज कुमार सिंह स्वयं योजना की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के.के. देशमुख ने उक्त जानकारी देते हुए जिले के पशुपालकों से कहा है कि वे पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक या निकटतम पशुचिकित्सा संस्था से संपर्क कर सकते हैं।
बताते चलें कि पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए पशुपालक जिनका भूमि किसान क्रेडिट कार्ड है जिस बैंक में है उस बैंक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है। योजनांतर्गत आवश्यक आवर्ती मुख्य घटक जैसे पशु आहार की कीमत, मजदूरी, पानी-बिजली, पशुचिकित्सा आदि व्यय के लिए 60 हजार रूपए प्रति गाय एवं 72 हजार रूपए प्रति भैंस की वार्षिक सीमा तय है। साख सीमा की अवधि 3 माह है अर्थात प्रत्येक 3 माह के लिए पशुपालकों को प्रति गाय 15 हजार रूपए एवं प्रति भैंस 18 हजार रूपए के मान से दिए जाएगें। ऋण भुगतान की सीमा एक वर्ष है एवं 7% (प्रतिशत) वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि पशुपालक साख सीमा की अवधि अर्थात 3 माह में राशि का भुगतान बैंक को कर देता है तो 3% (प्रतिशत) ब्याज पर छूट दी जावेगी एवं वह अगली किस्त 15 हजार रूपए के लिए पात्र हो जाएगा। योजना में 1 लाख 60 हजार रूपए तक कोई भी बैंक गारंटी पशुपालकों को नही देना होगी एवं राशि 3 लाख तक की पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक को गारंटी देना होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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