दो पहिया वाहन चालक के साथ पिलियन राइडर को भी हेलमेट जरूरी, हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चालक रहते हैं सेफ
उमरिया। जनहित याचिका क्रमांक 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य बनाम मध्य प्रदेश शासन में उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 06 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, जिस के तारतम्य में दिनांक 08.10.2022 को यातायात पुलिस उमरिया द्वारा सघन वाहन चेकिंग की गई एवम बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही की गई तथा साथ ही यह समझाइश भी दी गई की हेलमेट ना सिर्फ चालक अपितु पिलियन राइडर (दो पहिया वाहन में पीछे बैठने वाला व्यक्ति) के लिए भी आवश्यक है। इस कार्यवाही के दौरान 35 वाहन चालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही की गई।
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