16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मछलियां मारने पर प्रतिबंध
प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट करने पर हो सकता है एक वर्ष तक का कारावास
नर्मदापुरम। मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक जिले में मत्स्याखेट पर निषेध किया गया है। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर सभी नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट पर रोक लगाई है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि प्रतिबंधात्मक अवधि में मछली मारने, मछलियों के क्रय विक्रय व परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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