खेत में महिला के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त  को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

May 10, 2023 - 11:18
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खेत में महिला के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त  को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

उमरिया ।  मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ  नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि  आरोपी गजेन्द्र  सिंह गोंड पीडिता का रिश्ते में भतीजा लगता था।  दिनांक 16 जनवरी 2016 को दिन के करीब 4.30 बजे घटना दिनांक को पीडिता अपने गांव में अपने घर से दूर अपने खेत में चने की भाजी तोड रही थी, तभी उसी समय वहां अभियुक्त  गजेन्द्र  सिंह वहां आ गया और कहा कि मैंने अपने खेत पर मडईया बनाई है चलो मेरी मडईया देख लो, अभियुक्तत पीडिता के रिश्ते में पारिवारिक भतीजा लगता था । पीडिता अभियुक्त के साथ जहां उसने मडईया बनाई थी वहां मडईयां देखकर वापस अपने खेत तरफ आने लगी तो अभियुक्त  गजेन्द्र सिंह ने मुझे पीछे से आकर कमर को पकड लिया तब में अपने को छुडाते हुये बोली कि तुम क्या् कर रहे हो मैं तुम्होरे रिश्तेर में चाची लगती हूं तब आरोपी ने बोला कि वह उसके साथ गलत काम करना चाहता हूं । तब पीडिता ने आरोपी को दो-तीन झापड़ मारे और धक्का देकर अपने घर चली आयी और रात में घटना की बात अपने पति को बताई। तब दूसरे दिन पति के साथ थाना नौरोजाबाद में अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध करायी थी । जिस पर पुलिस ने अप0 क्र0 24/2016 धारा 354 भा0द0सं0 के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।
           राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  नीरज पाण्डेय द्वारा किया गया । उक्त प्रकरण में मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रे्ट आर0 पी अहिरवार के न्या्यालय द्वारा आरोपी गजेन्द्र  सिंह को भा0दं0सं0 की धारा 354 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध पाया । पीडित महिला की एकल साक्ष्य  और अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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