आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मानपुर/नौरोजाबाद को कलेक्टर ने किया निलंबित
उमरिया । कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विजय कुमार सिंह आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मानपुर/नौरोजाबाद जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
विदित हो कि कलेक्टर के मोबाइल फोन में व्हाटसअप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, कि धमोखर बैरियल के पास अवैध रूप से शराब बेचने वाले अशोक यादव से 1000/ व 1500/- रूपये प्रति माह विजय कुमार सिंह आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मानपुर/नौरोजाबाद जिला उमरिया द्वारा अपने फोन नंबर 7869724922 में फोन पे के माध्यम से लिया जाता है। श्री सिंह का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर यह कार्यवाही की गई हैं ।
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