शहर में आवारा घूम रहे पशुओं के मालिकों पर होगी अर्थ दंड की कार्यवाही -किशन सिंह

Aug 4, 2025 - 22:17
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शहर में आवारा घूम रहे पशुओं के मालिकों पर होगी अर्थ दंड की कार्यवाही   -किशन सिंह

उमरिया।  शहर में घूम रहे आवारा पशु नागरिकों और वाहन चालकों के लिए समस्या बन चुके हैं उनकी लगातार बढ़ रही तादाद और दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर पालिका द्वारा पूर्व में इन्हें पकड़ कर गौशाला में भेजने का कार्य भी किया गया था । बावजूद इसके शहर के पशु पालकों पर इस कार्यवाही का रंच मात्र भी प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दिया, शहर की सड़कों, चौक चौराहा, सार्वजनिक स्थलों और मोहल्ले में आवारा पशु दिन-रात डेरा जमाए देखे जा सकते हैं, जो पशु मालिक है वह अपने जानवरों पर दूर से नजर तो रखते हैं लेकिन उन्हें अपने घरों में बांधने से गुरेज करते हैं।  यह आवारा पशु दुर्घटनाओं का घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं।  इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद उमरिया द्वारा पालतू पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े जाने अपने घरों में रखने की मुनादी कराकर पशु मालिक को सूचित किया है ।

          इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर ने कहा है कि पशु मालिक अपने पशुओं को शहर में आवारा ना छोड़े आवारा पाए जाने पर मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1981 क्रमांक 37 संशोधन में धारा 254 के तहत जो कोई भी जानबूझकर अथवा अपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क या स्थान पर खुला छोड़ता है, यातायात को बाधा पहुंचती है, या संकटापन्न होता है, या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो ऐसे पशु मालिकों को 1000₹ के अर्थ दंड से दंडित किया जाएगा। सीएमओ श्री ठाकुर ने कहा है कि जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पशु मालिकों की होगी।

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