शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता, सहायक विक्रेता को अर्थदण्ड से दंडित करते हुए पद से किया गया पृथक
उमरिया। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि विकास यात्रा के दौरान ग्रामवासी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता, सहायक विक्रेता द्वारा तौल मे कम खाद्यान्न वितरण करने के संबंध मे षिकायत की गई। जिस पर मौके शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की जांच की गई जिसमे तौल कांटा गड़बड़ पाया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली एवं नाप तौल निरीक्षक द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर की जांचकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमे नाप तौल निरीक्षक द्वारा 20 किलोग्राम का शासकीय बांट रखकर सत्यापन किया गया जिसमे इलेक्ट्रानिक कांटा मे 22.710 किलो ग्राम वजन प्रदर्षित होना पाया गया। इसी तरह कनष्ठि आपूर्ति के द्वारा एक किलो ग्राम का शासकीय बांट रखकर कांटे का सत्यापन किया गया जिसमें इलेक्ट्रानिक कांटा मे 1.130 किलोग्राम वजन प्रदर्षित होना पाया गया एवं खाद्यान्न का वितरण सहायक विक्रेता प्रदीप कुमार महार द्वार किया जाना प्रतिवेदित किया गया। गलत इलेक्ट्रानिक तौल कांटे का उपयोग करते हुए हितग्राहियों को पात्रता से कम वजन कर कम खाद्यान्न वितरण करना पाया गया।
प्रकरण में दोषी मानते हुए दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता, सहायक विक्रेता को पद से पृथक कर दिया गया है।
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