पेसा एक्ट के तहत मढ़ी, केल्हारी, मरवाटोला, बंधवावारा, बरगवां में  ग्राम सभा संपन्न

Nov 23, 2022 - 11:01
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पेसा एक्ट के तहत मढ़ी, केल्हारी, मरवाटोला, बंधवावारा, बरगवां में  ग्राम सभा संपन्न

उमरिया ।  कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि 22 नवंबर को मढ़ी, केल्हारी, मरवाटोला, बंधवावारा, बरगवां, रौगढ़, खोलखम्हरा, शाहपुर, भदरा, में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा आयोजित की गई।

           ग्राम सभा के दौरान बताया गया कि जल के अधिकार के तहत  तालाबों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा।  ग्राम पंचायत 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के जलाशयों का प्रबंधन करेगी।  तालाब / जलाशयों में मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन की गतिविधियों का अधिकार होगा जिससे आमदनी में वृद्धि होगी।  जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्रवाई का अधिकार होगा। जनजातीय गौरव के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार होगा।  परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का गौरव बढ़ेगा।  शराब / भांग की दुकान ग्राम सभा की अनुमति बिना नहीं खुल सकेगी।  अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थल के पास शराब / भांग की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अनुशंसा का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा।  सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं अवैध बिक्री को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा।  स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शाला एवं छात्रावासों में निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग का अधिकार ग्राम सभा को होगा।  ग्राम में हाट बाजार और मेलों के प्रबंधन का अधिकार होगा।  एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति, यह समिति परम्परागत तरीके से विवाद निपटारा करने में सक्षम  होगी । सामाजिक सौहार्द और भाई-चारा कम करने वाली किसी भी गतिविधि का समर्थन ग्राम सभा नहीं करेगी।  धर्मान्तरण से संस्कृति संरक्षण के लिये अधिकार प्राप्त होगे।  ग्राम सभा साल भर की कार्ययोजना बनाकर ग्राम के हर पात्र मजदूर को मांग आधारित रोज़गार दिलाएगी।  केंद्र और राज्य की रोज़गार मूलक योजनाओं में कार्यों का निर्धारण ग्रामसभा करेगी।  रोज़गार मूलक कार्यों में मस्टर रोल की गलतियों को ठीक करने का अधिकार, गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा।  नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।ऽ किसी साहूकार द्वारा शोषण पर ग्राम सभा अनुशंसा के साथ उपखण्ड अधिकारी को शिकायत  भेज सकेगी  । किसी हितग्राही मूलक योजना में गांव के सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले पात्र हितग्राही को प्राथमिकता मिलेगी । इसी तरह पेसा एक्ट के तहत अन्य नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया। 

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