पाक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6,000/- रूपये का अर्थदंड

Feb 4, 2022 - 21:12
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पाक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6,000/- रूपये का अर्थदंड

उमरिया।  थाना पाली अंतर्गत दिनांक 19.08.2019 को फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि फरियादी की नाबालिग लडकी के साथ आरोपी कलीम अंसारी द्वारा 02 माह से लगातार गलत काम किया जा रहा है , रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पाली में धारा 376 a, 376 b एवं 376(2) ताहि तथा 5L,5M,5N,6 पाक्सो एक्ट कायम का प्रकरण पंजबद्ध किया गया एवं विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया । प्रकरण की विवेचना उनि वर्षा बैगा द्वारा की गई एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये सनसनीखेज प्रकरण चिन्हित किया गया । विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये गये । उक्त प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री असरफ अली के द्वारा किया गया एवं प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना रानी मरावी व अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी बी. के . बर्मा द्वारा की गई । सनसनीखेज प्रकरण होने के कारण नोडल अधिकारी द्वारा समस्त साक्षियो को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया ।

          विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान की गई सही कार्यवाही, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं अति. लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई पैरवी के कारण आरोपी के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित पाये गये जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 6,000/- रूपये जुर्माना से दंडित किया गया ।

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